1 अप्रैल से मोदी सरकार लागू करेगी कर्मचारियों के लिए नए नियम आपकी सैलरी भी है पर और ग्रेजुएटी पर पड़ेगा असर
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने चार आश्रम संहिता के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है 1 अप्रैल 2021 से नए श्रम कानून को लागू करने की तैयारी है विशेषज्ञों का कहना है कि नए श्रम कानून लागू होने पर कंपनियों को अपने सी सी टी सी कास्ट टू कंपनी और दिए जाने वाले बत्ती के में बदलाव करना होगा ऐसा इसलिए नए कानून के अनुसार किसी कर्मचारी के पत्ते कुल वेतन में 50 फ़ीसदी से अधिक हो सकते हैं इस नियम का पालन करने के लिए नियुक्त आओ को अपने कर्मचारियों के वेतन में 50 दिन तक बॉर्डर बढ़ाना होगा कुल वेतन के 50% तक पत्ते को सीमित करने से स्टाफ की ग्रेजुएटी पर नियुक्त आ का भुगतान भी बढ़ेगा जो कि कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक काम करने वाले स्टाफ को दिया जाता है इससे ज्यादा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पहले की तुलना में ज्यादा लाभ मिलेगा
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नई परिभाषा के अनुसार वेतन में बोनस पेंशन और पीएफ योगदान कन्वेंशन भत्ता एचआरए ओवरटाइम और ग्रेजुएटी को बाहर करना होगा यानी मूल वेतन का हिस्सा 50 की थी या फिर उससे अधिक रखना होगा माना जा रहा है कि नया श्रम कानून आने से आप के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों को इन्हें वेतन में कटौती हो सकती है वहीं दूसरी और भविष्य निधि पीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नाम पर होने वाली कटौती बढ़ जाएगी!!
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